Jaipur
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के आम व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना(rajasthan chirnjivi swasthya bima yojna 2021) 2021के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
आम आदमी से लेकर खास तक के लिए निकाली गयी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रेल से शुरू कर दी गयी है…अतः रजिस्ट्रेशन से पूर्व यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है तथा इसके लिए किस प्रकार की शर्तें निर्धारित की गयी है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की PDF को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में निःशुल्क ईलाज हेतु 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है जो कैशलेश सिस्टम की तर्ज पर रहेगा।
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम कितना है?
इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक गणना के पात्र परिवारों व लघु एवं सीमांत कृषकों एवं संविदाकर्मियों का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि अन्य परिवार 850 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के साथ इस योजना से जुड़ सकते है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से मिलने वाले लाभ:-
उक्त योजना के अंतर्गत चिन्हित सामान्य बीमारी की स्थिति में 50 हजार का बीमा कवर एवं गम्भीर बीमारी की स्थिति में 4.50 लाख का बीमा कवर प्रतिवर्ष मिलेगा जहाँ इस योजना के अंतर्गत 1576 प्रकार के पैकेज शामिल किए गए है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल 1576 पैकेज की लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए:-
इस योजना के तहत मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक का ईलाज शामिल है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से कैसे जुड़े:-
इस योजना से जुड़ने के लिए व्यक्ति खुद या ईमित्र के माध्यम से आवेदन सकते है…आप इस योजना से जुड़ने के लिए नीचे दी जा रही है लिंक पर क्लिक करके या ईमित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ:- 1 अप्रेल 2021 से
योजना का लाभ प्रारंभ:- 1 मई 2021 से
नोट:- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नही है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
उक्त योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भामाशाह या जन आधार कार्ड या जन आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद या जन आधार संख्या एवं आधार कार्ड आवश्यक है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पर जाए।
उक्त योजना के लिए इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा ईमित्र के माध्यम से आवेदन शुल्क 20 रुपये निर्धारित है तथा शुल्क जमा करवाने के लिए 10 रुपये निर्धारित है….ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उक्त पॉलिसी की pdf या हार्ड कॉपी अवश्य प्रिंट कर लेवे।
नोट:- योजना से जुड़ने के लिए 1 अप्रेल से 10 अप्रेल तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
-मरीज को सबसे पहले इस योजना से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में जाना होंगा जहाँ वो अपना ईलाज करवाना चाहते है लेकिन उस समय निम्न में से कोई एक पहचान पत्र आवश्यक है।
1.जन आधार कार्ड 2. भामाशाह कार्ड 3. आधार कार्ड 4. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पॉलिसी
– अस्पताल में चिक्तिसक के परामर्श एवं निर्देशानुसार भर्ती किये जाने के लिये हेल्प डेस्क पर स्वास्थ्य मार्ग दर्शक उपलब्ध होंगे।
-स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा मरीज का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
-चिक्तिसक के निर्देशानुसार मरीज की बीमारी से जुड़े पैकेज के अनुरूप स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा TID बुक किया जाएगा।
-इलाज पूर्ण होने के बाद अस्पताल द्वारा बीमा कम्पनी को क्लेम भेजा जाएगा तथा इसकी जानकारी लाभार्थी के मोबाइल पर SMS के द्वारा मिलेगी।
-लाभार्थी के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज का लाइव फ़ोटो लिए जाएगा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के अंतर्गत निजी एवं सरकारी असपतालो की सूची को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना:–
– उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित पैकेज के तहत सभी सुविधाएं कैशलेश है तथा अस्पताल मरीज से किसी भी प्रकार की कोई राशि नही वसूल सकते है।
– यह सुविधा में अस्पताल में भर्ती यानी IPD पर ही लागू है।
-इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार की बीमा से पूर्व की बीमारियों का इलाज भी शामिल रहेगा।
मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहायता एवं शिकायत निवारण:-
उक्त योजना के लाभार्थी की अस्पताल या चिक्तिसा प्रशासन से जुड़ी किसी भी शिकायत का निवारण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परिवेदना निवारण समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त लाभार्थी अन्य किसी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 18001806127 या 181 पर सम्पर्क कर सकते है।
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