बेरोजगारों के लिए एक और बड़ी खबर है। कार्मिक विभाग की ओर से विभिन्न्न भर्तियों के संबंध में सर्कुलर जारी किया है।
विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने सर्कुलर में कहा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है। उक्त विज्ञप्तियों में कुछ कमियां रह जाने के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाता है। इससे भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है या अनावश्यक विलंब होता है तथा बेरोजगार अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कार्मिक विभाग के इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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वही सर्कुलर में कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों पर समय पर भर्ती हेतु संकल्प बंध है इसलिए न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण हो जिससे समय पर भर्तिया पूर्ण हो सके।
इसलिए सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण वर्गीकरण, योग्यता का निर्धारण, पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना इत्यादि बिंदुओं की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें।
इससे अनावश्यक वादकरण की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही जिन भर्तियों से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। विभागों द्वारा भर्तियों में न्यायिक विवादों के निस्तारण में शिथिलता को राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।
कार्मिक विभाग का एक सर्कुलर बेरोजगारों के लिए लाया खुशखबरी…..नियत समय पर बिना अड़चन के हो भर्तिया….सभी विभागों को DOP ने जारी किए निर्देश
जयपुर