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SC- ST एवं मन्त्रयलिक कर्मचारियों की सीट को सामान्य से भरने का नही है नियम…आखिर क्या है बैकलॉग के पदों को भरने का नियम…देखे महत्वपूर्ण जानकारी

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जयपुर

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग पदों का सामान्य वर्ग से भरने का अधिसूचना में नही है प्रावधान इस तरीके की भ्रामक सूचनाओं से बचे।
कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना का अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बैक लॉग पदों को सामान्य वर्ग से भरे जाने से कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं इन वर्गा के बैकलॉग पदो के अग्रेनीत करने सबन्धी नियम पूर्ववत है जिनमे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नही किया गया है।

23 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है।
23 जनवरी को जारी अधिसूचना को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी को प्रकाशित एक समाचार में_पिछेले दो वर्षो से रिक्त पडे अनूसूचित जाति एवं जनजाति कोटे के पद बॅकलॉग भरे जाने के स्थान पर सामान्य वर्ग से भरे जाने का निर्णय किया गया है।_ उक्त समाचार में 23 जनवरी 2020 की अधिसूचना का आशय गलत लिया गया है।

जबकि उक्त अधिसूचनाओं का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पदों अथवा इन वर्गो के बैकलॉग के पदों का कोई सम्बन्ध नही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग पदों को अग्रेनीत किये जाने सम्बंधी पूर्ववत ही है

जिनमे कोई बदलाव नही हुआ है
कुछ अधीनस्थ सेवा नियमों जैसे
राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा,
राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा,
राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा,
राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा,
SC-ST के बैकलॉग पदों के भरने के क्या है नियम जानने के लिए इस लिंक पर जाए।

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राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते ) नियम में निरीक्षक के पद की 100 प्रतिशत सीधी भर्ती  से 12.5 प्रतिशत पद विभाग के अधिष्ठायी मंत्रालयिक स्टाफ के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है।
यदि किसी वर्ष विशेष में ऎसे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो इस प्रकार रिक्त रही आरक्षित रिक्तियों को अगले उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किये जाने का प्रावधान था।

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