राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता(HRA) देने के सम्बंध में वित्त विभाग राजस्थान ने आदेश निकालते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि HRA का लाभ उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो प्रोबेशन खत्म होने के 1 माह के भीतर तक आवेदन करेंगे यदि ऐसा नही होता है HRA का लाभ नही मिल सकेगा।
वित्त विभाग के आदेश को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि HRA RULES 1989 के अनुसार प्रोबेशन काल खत्म होने बाद सेवार्थी द्वारा रेगुलर पे स्केल लागू होने के बीच के 1 माह के समय मे HRA के लिए आवेदन करने पर ही सेवार्थी को HRA का लाभ मिल सकेगा।
HRA से सम्बंधित स्पष्टीकरण आदेश की PDF को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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