रीट लेवल 2 के माध्यम से हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में चयनितों द्वारा जॉइन नहीं किए गए पदों पर वेटिंग जारी करने को लेकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में एक बड़ा आदेश दिया है जिसमें न्यायालय ने बीकानेर निदेशालय को 4 सप्ताह के भीतर वेटिंग जारी करने को कहा गया है।
हाइकोर्ट द्वारा आज दिए गए आदेश में क्या कहा देखे वीडियो न्यूज़
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न्यायालय ने उर्मिला देवी एवं अन्य की याचिका पर न्यायालय ने आदेश जारी किया जिसपर अधिवक्ता सुशील बिश्नोई ने पैरवी की।
हाइकोर्ट के वेटिंग के आदेश पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर लिंक
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इससे पूर्व में कुछ दिनों पूर्व ही सभी विषयों का रिशफल परिणाम जारी हुआ था जिसपर नियुक्ति प्रकिर्या जारी है।
बीकानेर निदेशालय की ईस लिंक पर जारी होगी वेटिंग
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उक्त मामले में पीड़ित बेरोजगारों की ओर से संघर्षरत राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि उक्त आदेश से जहाँ वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे सैकड़ों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा।